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Mirzapur News: चोरी और लापरवाही से वाहन चलाने पर दो दोषियों पर जुर्माना

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मिर्जापुर। चोरी करने और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर अर्थदंड लगाया गया है।
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चुनार थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में अभियोजन अधिकारी अम्बरीश पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित त्यागी ने वंशनारायण यादव निवासी रोशनहर थाना अहरौरा को दोषी पाते हुए तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन की सजा भुगतनी होगी। इसी तरह लालगंज पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शिवानी चौधरी ने चोरी के मामले में आरोपी मुन्ना भाट निवासी ककरद थाना सन्तनगर को दोषी पाते हुए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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