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Mirzapur News: जानलेवा हमले के मामले में तीन को कारावास

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मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव में 15 वर्ष पहले जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रचना अरोड़ा ने दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पड़री थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव निवासी भगंतू यादव ने 19 अगस्त 2008 को थाने में तहरीर देकर बताया कि पट्टीदार इंद्र बहादुर से उनका जमीन संंबंधी विवाद चल रहा है। शाम को चार बजे उनका पुत्र सुरेंद्र बबूल का पेड़ काट रहा था। विपक्षी इंद्र बहादुर, श्यामा देवी और विजय बहादुर ने उसे बबूल का पेड़ काटने से मना किया। इस पर हुए विवाद में विपक्षियों ने उनके पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
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पुलिस ने जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराने के साथ साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश रचना अरोड़ा ने दोषी आरोपी इंद्र बहादुर यादव, श्यामा देवी और विजय बहादुर यादव को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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