मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
अदलहाट थाने में मारपीट और अपशब्दों के प्रयोग का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने तीन आरोपियों मुकेश कुमार, मोहन और सुक्खी देवी को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।