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लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसकी अपील अन्य कोर्ट में नहीं होती : जिला जज

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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते जनपद न्यायाधीश अरविंद मिश्रा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी
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मिर्जापुर। जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा द्वितीय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, संजय कुमार शुक्ला व अपर जिला जज प्रथम ने दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को रवाना किया। न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में सुलह योग्य मुकदमों एवं वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय की अपील अन्य कोर्ट में नहीं होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले लोक अदालत में 81505 मुकदमों का निस्तारण किया गया था। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 41000 मुकदमों को निस्तारण कराने के लिए चिह्नित किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दीवानी न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान, राजस्व विभाग से संबंधित अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व), अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व), नगर पालिका परिषद, चकबंदी विभाग, वन विभाग और समस्त राजस्व के न्यायालयों में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर नोडल अधिकारी संतोष कुमार गौतम, विशेष जज एससीएसटी ऋचा जोशी, विशेष जज ईसी एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह, इंडियन बैंक के लॉ आफिसर मयूरी दत्ता, बैंकवरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल आदि रहे।
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