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Mirzapur News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

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मिर्जापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार मिश्र ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 अप्रैल 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि एक युवक उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला कर भगा ले गया है। पुलिस ने किशोरी को कोलकाता से बरामद किया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज कराया। किशोरी ने दुष्कर्म होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी ने गवाह का बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सूरज कुमार उर्फ सूरज लाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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