मिर्जापुर। अलग-अलग थानाें में दर्ज मारपीट और आयुध अधिनियम के मामलों में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
चुनार थाने में मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी दिनेश व मोती निवासी धौरहरा को दोषी ठहराते हुए 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। चुनार थाने में अवैध असलहा रखने पर आयुध अधिनियम का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी नरेश साहनी निवासी बलुआबर को दोषी ठहराते हुए 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।