मिर्जापुर। अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड लगाया है।
चुनार थाने में अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी ने आरोपी राजेश उर्फ राजू यादव निवासी गंगेश्वर को दोषी ठहराते हुए 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चुनार थाने में तीन लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी ने आरोपी जीतलाल, चंपा व गीता निवासी अदलपुरा को दोषी ठहराते हुए दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अहरौरा थाने में मारपीट व फसल को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी ने आरोपी राजेश व परमानंद निवासी जुड़ई को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिन की सजा भुगतनी होगी।