मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शहर कोतवाली पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से भागने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव द्वारा विनोद निवासी ककराही देहात कोतवाली को 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।