अनियमित ढ़ग से सीबीएसई स्कूलों को मान्यता देने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वैयक्तिक सहायक राजकुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ललिता प्रदीप ने आदेश जारी किया है। बता दें कि भरुहना स्थित एक स्कूल व राजगढ़ के स्कूल को सीबीएसई से मान्यता देने के प्रपत्र पर तथ्य गोपन का आरोप राजकुमार पर लगा था। इस संबंध में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगर महेंद्र मौर्या व दो अन्य कर्मचारी पहले ही निलंबित किये जा चुके हैं। अनियमित ढंग से मान्यता के लिए एनओसी जारी करने का मामला संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शासन को लिखा था। जिस पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में स्टेनों की ही पूरी भूमिका थी। फिलहाल उसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर से निलंबन अवधि में संबद्ध किया गया है और सोनभद्र के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को जांच अधिकारी नामित किया है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह का कहना है कि वे इस समय विभाग के काम से हाईकोर्ट में है। इस बारे में उप्हें जानकारी नहीं है।