मिर्जापुर। जिले के विंध्याचल और पड़री थाना क्षेत्र से एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपितों के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को एडीजे एफटीसी यज्ञेश चंद्र पांडेय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। लाकडाउन के चलते आरोपितों ने आनलाइन जमानत याचिका दाखिल की थी। 23 अप्रैल को विंध्याचल पुलिस ने 110 ग्राम हेरोईन के साथ संतोष माली निवासी विजयपुर को गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया। आरोपी ने जिला जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से आनलाइन सुनवाई के लिए जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। तीन अप्रैल को पड़री पुलिस ने 400 ग्राम हेरोईन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार मिथिलेश कुमार, पवन कुमार व महेश सोनकर को जेल भेज दिया था। इसमें मिथिलेश कुमार उर्फ मुन्ना ने जिला जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से आनलाइन जमानत याचिका दाखिल की थी। दोनों मामले की बुधवार को सुनवाई की गई। जमानत का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उदय प्रताप ने किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के अधार पर जमानत देने का उचित आधार न पाकर जमानत याचिका खारिज कर दी।