फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में धारा-144 लागू

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व उपायों के लिए सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने करने के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश सम्पूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र में 17 अगस्त 2020 से लागू होकर 16 सितम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें