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कोविड के मृतक आश्रितों को राहत राशि दी जाय

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मिर्जापुर। मुख्य सचिव राजेद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव होने से मृत व्यक्तियो के परिजनो को सहायता राशि चार दिसंबर तक उपलब्ध करा दी जाय। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकतम चार दिसम्बर 2021 तक अभियान चलाकर मृत व्यक्तियो के बच्चो का पालन पोषण करने वाले अभिभावकों को सहायता अनुदान राशि 50 हजार रुपये भेजना सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड ड्यूटी के दौरान हुई है। उनके परिजनो को 50 लाख तथा जिनकी मृत्यु निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हुई है। उनके परिजनो को 30 लाख सहायता राशि पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। उन्हे छोड़कर ऐसे परिवार जिनके मृत्यु कोविड पाजिटिव होने के 30 दिवस के अन्दर हुई है। उनके आश्रितो को 50 हजार की कोविड अहैतुक सहायता राशि प्रदान किया जायेगा। यह राशि प्राप्त करने के लिये आवेदक निर्धारित प्रारूप भरकर एवं आवेदन पत्र के साथ मृतक की कोविड पाजिटिव रिपोर्ट, आरटीपीसीआर, एन्टीजन व सिटी स्कैन के साथ आश्रित का बैंक खाता संख्या व आश्रित का पहचान पत्र, आनलाइन निर्गत पोर्टल की प्रति संलग्न कर जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में गठित कोविड अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल में किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जमा कर सकता हैं। आवेदन पत्र में मृत्यु की स संवीक्षा करने के लिये प्रत्येक तहसील स्तर पर सम्बन्धित तहसीलदार को तहसील प्रभारी बनाया गया है। तहसील में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।
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