फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mirzapur News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। जिगना थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषसिद्ध पाए जाने पर एक को 10 वर्ष और दूसरे को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।
विज्ञापन

जिगना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 जून 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला कर भगा ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। किशोरी को बरामद कर मेडिकल के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए जिगना थाने की पुलिस व पैरवी सेल को प्रभावी पैरवी की हिदायत दी। अभियोजन अधिकारी सनातन कुमार ने गवाहों का बयान और साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषसिद्ध पाए जाने पर दिनेश को 10 वर्ष और दूसरे दोषी आशीष को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें