मिर्जापुर। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
लालगंज थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत होने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। ग्राम न्यायालय लालगंज ने आरोपी रामसहाय निवासी लालगंज को दोषी ठहराते हुए तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।