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Mirzapur News: अवैध शस्त्र रखने पर लगाया अर्थदंड

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मिर्जापुर। शहर कोतवाली में अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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शहर कोतवाली में अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सिविल जज प्रियंबदा लाल ने आरोपी पप्पू निवासी वासलीगंज को दोषी ठहराते हुए 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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