मिर्जापुर। चुनार थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। चुनार थाने में एक आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने आरोपी को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं कर पाने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।