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Mirzapur News: खनन विभाग के सर्वेक्षक समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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मिर्जापुर। दस वर्ष पहले अहरौरा में पटिया लदे ट्रक को पकड़ने के बाद गाड़ी मालिक से विवाद और मारपीट के मामले में सुनवाई के दौरान खनन विभाग के सर्वेक्षक समेत तीन कर्मचारियों के हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही सर्वेक्षक की ओर से न्यायालय में दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।खनन विभाग के सर्वेक्षक राम सुरेश, खनिज लिपिक चंद्र प्रकाश तिवारी व ब्रह्मानंद तिवारी ने 16 सितंबर 2013 को अहरौरा क्षेत्र से बिना परमिट परिवहन करते पटिया लदा ट्रक पकड़ा था। परमिट न होने पर उसे अदलहाट थाने में खड़ा करा दिया था। खनन कार्यालय में गाड़ी मालिक शाकिर अली उर्फ बबूल अपने साथी सोहन के साथ पहुंचे तो विवाद हुआ। सर्वेक्षक ने शाकिर अली के खिलाफ मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
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शाकिर अली का कहना था कि सर्वेक्षक और उनके साथियों ने कार्यालय में उनके साथ मारपीट की। शाकिर अली के अधिवक्ता महमूद हसन खान ने कहा कि पुलिस द्वारा शाकिर अली का मुकदमा दर्ज न होने पर न्यायालय में परिवाद दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में स्टे लेने के लिए सर्वेक्षक राम सुरेश हाईकोर्ट चले गए। इस पर हाईकोर्ट ने उनको निचली अदालत में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सर्वेक्षक को बुलाया, परंतु वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने सर्वेक्षक राम सुरेश समेत अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही उनके प्रार्थना पत्र को भी निरस्त कर दिया।
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