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लाकडाउन में बंद रहेंगे सभी प्रतिष्ठान

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मिर्जापुर। स्वास्थ्य जागरूकता के तहत कोविड-19 तथा संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, की सुबह 05 बजे तक पूूर्णत: लाकडाउन रहेगा। ऐसे में सभी प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय बंद रखे जाएंगे। जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने बताया कि इस अवधि में शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जबकि आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती रहेगी। इन सेवाओं से जुडे व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो के पेट्रोलपंप और ढाबे खुले रहेगें। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा इन तीन दिनों में सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगें। प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल सक्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोडकर शेष बन्द रहेंगें। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्घित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही रोकी नहीं जाएगी।
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