मिर्जापुर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में रजिस्टर्ड हुए बिना कोई भी व्यापारी सोने के आभूषणों की बिक्री नहीं कर सकता। साथ ही सोने की शुद्धता के साथ एचयूआईडी नंबर अंकित करना भी जरूरी है। बनाए गए या बेचे गए जेवर पर हॉल मार्क और एचयूआईडी नंबर नहीं होगा तो जांच के दौरान जेवर जब्त कर लिया जाएगा। यह बातें बुधवार को धुंधी कटरा स्थित एक पैलेस में सराफा व्यापारियों को संबोधित करते बीआईएस अधिकारी आशीष कुमार शर्मा ने कही। बीआईएस अधिकारी ने कहा कि व्यापारी छोटा हो अथवा बड़ा सभी को हॉल मार्क बीआईएस में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। बनाए गए जेवर या बेचे गए जेवर पर हॉल मार्क और एचयूआईडी नंबर रहना जरूरी है। जांच के दौरान जेवर न सिर्फ जब्त कर लिया जाएगा बल्कि संबंधित दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सराफा व्यापार मंडल मंत्री शिव मुंदड़ा ने कहा बीआईएस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीआईएस में रजिस्टर्ड होने के लिए कोई शुल्क नहीं है। बैठक में अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया, पारस सिंह, भरत बरनवाल, कौशल पवाधा, अनु अग्रवाल, हिमांशु रस्तोगी, आसू सोनी, शरद सोनी, जगदीश सेठ, आशीष अधिकारी, आशीष सोनी, हीरालाल सेठ, रोहित अग्रवाल, मोहित कसेरा, जयराम कसेरा, दीनानाथ केसरवानी आदि मौजूद रहे।