मिर्जापुर। विंध्याचल थाना में दर्ज सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विंध्याचल थाना में वर्ष 2005 में सरकारी कर्मचारी को कार्य करने से रोकने और हमला के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने दोषियों को दंडित किए जाने की अपील की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी राकेश कुमार, सुबराती, बुद्धूराम एवं अभिनेश, निवासी गोड़सर सरपत्ती, थाना विंध्याचल, को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर हर दोषी को दो-दो दिन का कारावास भुगतना होगा।