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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद

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लालगंज थाना क्षेत्र के पुरा काशीनाथ गांव में पांच वर्ष पहले पत्नी की फावड़े से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्र की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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लालगंज थाना क्षेत्र के पुरा काशीनाथ गांव निवासी रमेश मुसहर ने 31 मई 2017 को लालगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन देवी की शादी प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के धनावल गांव निवासी अमृतलाल मुसहर के साथ हुई थी। पंद्रह वर्ष से उनका बहनोई अमृत लाल बहन के साथ घर के पास ही मड़ई में रहता था। वह मजदूरी कर परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करता था।
आरोप लगाया कि बहनोई अमृतलाल ने रात में करीब 11 बजे सोते समय बहन देवी के सिर में फावड़े से हमला कर दिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। अस्पताल ले जाने पर बहन की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने गवाहों को परीक्षित कराकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी पति अमृत लाल को 10 वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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