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Mirzapur News: महिला को जलाकर मारने के दोषी पति और जेठानी को सश्रम आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। कछवां थाना अंतर्गत कडवां डीह में विवाहिता को जलाकर मारने मामले में अपर जिला एवं सत्र जज संतोष कुमार गौतम ने पति मनोज यादव और जेठानी नीतू उर्फ नीलू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतका की विभत्स हत्या को जघन्यतम अपराध की संज्ञा देते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने के क्रम में यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। कछवां डीह निवासी मनोज की शादी भदोही जिले के भवानीपुर निवासी सुनीता के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। छह मई 2014 को सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से मौत हो गई। जब उसे अस्पताल में भरती कराया गया तो वह 90 से 95 प्रतिशत तक जल चुकी थी। सुनीता के पिता बाबूलाल ने दामाद मनोज सहित सात लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही मृत्यु से पहले अस्पताल में सुनीता का कलम बंद बयान भी हुआ। सुनीता ने अपने बयान में बताया कि कमरा बंद करके पति ने आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब पति मनोज कमरे से बाहर जा रहा था था तो जल रही सुनीता ने उसे पकड़ लिया। पति खुद को छुड़ाकर दूर भागा। सुनीता ने बताया कि जेठानी नीतू मेरे पास आई। कहा कि अभी सांस चल रही है, मार डालो। हालांकि सुनीता ने दहेज के लिए जलाने की बात नहीं स्वीकार की। हत्या मामले में पति और जेठानी को दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र जज ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरी ओर दहेज हत्या में अन्य आरोपी बनाए गए जमुना यादव, पप्पू यादव, चंपा देवी, बबलू व राकेश को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
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