मिर्जापुर जिले में एआरटीओ प्रशासन रहे रविकांत शुक्ला का निलंबन हाईकोर्ट के आदेश के बाद निरस्त हो गया। बहाली के बाद बुधवार को उन्होंने फिर से मिर्जापुर एआरटीओ प्रशासन पद का चार्ज लिया। विभागीय कार्यो में लापरवाही पर हुए निलंबन को हाईकोर्ट ने गलत माना और निलंबन आदेश को रद्द किया।