मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र में छह वर्ष पहले हुए दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश प्रथम रचना अरोड़ा ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 15-15 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।
चंदौली जिले के शहाबगंज थाना क्षेत्र के किडि़हरा गांव निवासी सल्लाउद्दीन ने 22 जनवरी 2017 को अदलहाट थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री की दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी। इसके आधार पर अदलहाट पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को गिफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रचना अरोड़ा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या में दोषी पाए गए महफूज उर्फ शेरू मुस्लिम उर्फ भोला, सोनी उर्फ शमा रोजी उर्फ शबनम निवासी देवलासी थाना अदलहाट को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।