मिर्जापुर। जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकारण लालचंद्र गुप्ता के आदेश पर गुरुवार को जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के लघु आपराधिक मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव-द्वितीय व सिविल जज सौरभ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लोक अदालत लगाया गया। जेल लोक अदालत में सिविल जज सौरभ श्रीवास्तव ने जिला कारागार द्वारा चिन्हित बंदियों के पत्रावलियों का अवलोकन किया और बंदियों से अपराध के बारे में जानकारी लिया। बंदी ललऊ उर्फ दिलीप कुमार यादव, आशीष विश्वकर्मा, श्यामू शर्मा, अनमोल, निलेश विश्वकर्मा को जेल में बिताए गए अवधिक का गणना और जुर्माना लगाते हुए रिहा किया गया। पूर्ण कालिक सचिव ने लोक अदालत के लिए चिन्हित बंदियों को नसीहत देते हुए बताया कि जेल से रिहा होने के बाद जूर्म करना छोड़ दें। परिजनों के साथ मिलकर अच्छा कार्य करें। जेल लोक अदालत में प्रभारी अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, डिप्टी जेलर उमेश कुमार, जेल विजिटर अशोक कुमार यादव, नफीसा बानों, सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव आदि रहे।