न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंबदा लाल की अदालत ने मारपीट के तीन दोषियों पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदलहाट थाने में इसी साल मारपीट, गाली-गलौज व धमकी के मामले में दोषी संतोष, गोपाल, व महेश निवासी चकबढ़िया थाना अदलहाट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अर्थदंड अदा न करने दोषियों को 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद