मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने चोरी के मामले में दो दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कटरा कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस नेे प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई।
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने दोषी मंटू निवासी संगमोहाल कोतवाली कटरा व सलीम निवासी बागघिरना चेतगंज पर 3-3 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न देेने पर दोनों को 10 दिन की कारावास की सजा भुगतनी होगी।