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Mirzapur News: दहेज प्रताड़ित करने के दो आरोपी को अर्थदंड

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जमालपुर थाने में दर्ज दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाया। जमालपुर पुलिस ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन अधिकारी हेमन्त सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक विकास सिंह ने प्रभावी पैरवी की। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय सिविल जज रुचि भाटी ने आरोपी
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अंजेश व दुलारी देवी पत्नी निवासी मौजा लोढ़वा थाना जमालपुर को 800-800 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

मिर्जापुर। जिले में नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के प्रचार के लिए उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से आये प्रचार वाहन को शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियोंं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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यह प्रचार वाहन तहसील क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में जन जन को जानकारी देगा। वाहन को प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश बलजोर सिंह, अपर जिला जज चन्द्र शेखर मिश्र, अपर जिला जज व नोडल अधिकारी वायु नन्दन मिश्र, डीएलएसए,सचिव व अपर जिला जज लाल बाबू यादव, अपर जिला जज ई.सीएक्ट चन्द्रगुप्त यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने बताया कि मुख्यालय एवं तहसीलों के ग्रामीण अंचलों के वासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को रवाना किया गया है। डीएलएसए सचिव लाल बाबू यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। कहा कि जिस किसी जन मानस को विधिक सहायता की आवश्यकता होती है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है।
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