मिर्जापुर। पड़री थाने में दर्ज वन अधिनियम और चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड लगाया है।
पड़री थाने में वन अधिनियम और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया। साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर न्यायालय अपर सिविल जज रूचि भाटी ने दोषी धरणीधर दुबे निवासी ग्राम लालूपुर थाना पड़री को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 20 दिन की सजा भुगतनी होगी।