मिर्जापुर। जिगना थाने में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले में न्यायालय ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया है।
जिगना पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन गीतिका सिंह ने दोषी शिवबालक निवासी राजा का पुरा थाना जिगना को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।