मिर्जापुर। अलग-अलग मुकदमों में न्यायालय ने छह दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
लालगंज थाना क्षेत्र में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में न्यायालय अपर सिविल जज शिवानी चौधरी ने श्यामा चरण निवासी मुरगुरा डांगरकेरी थाना लालगंज को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अहरौरा थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय अपर सिविल जज अंकित कुमार ने असगर अली निवासी निवासी रामनगर दुद्धी थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र पर 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चील्ह थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में न्यायालय अपर सिविल जज अंजुम सैफी ने दोषी राजनरायण मौर्या, शिवचंद मौर्या, झूरी प्रसाद मौर्या तथा अरुण कुमार मौर्या निवासी जग्गापट्टी थाना चील्ह पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।