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Mirzapur News: अलग-अलग मामलों में छह दोषियों पर लगाया अर्थदंड

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मिर्जापुर। अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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लालगंज थाने में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लालगंज जीनत परवीन ने आरोपी शिवशंकर पटेल निवासी आसमान पट्टी को दोषी ठहराते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। मड़िहान थाने में लूट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सिविल जज ललिता यादव ने पांच आरोपियों चिंतामणी, टुनटुन उर्फ जयप्रकाश, विजय श्याम, पकौड़ी व फेरई निवासी ककरद को दोषी ठहराते हुए चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात-सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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