मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में आबकारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कटरा कोतवाली पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने आरोपी बनारसी निवासी हथिया फाटक को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन की सजा भुगतनी होगी।