मिर्जापुर। मड़िहान थाने में दर्ज चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
मड़िहान थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मड़िहान पुलिस ने चोरी से संबंधित अभियोग में गवाहों की प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय ने दो आरोपियों गोपाल सिंह और मूलचंद निवासी दाढ़ीराम थाना मड़िहान को दोषी पाते हुए चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन दिन की सजा भुगतनी होगी।