मिर्जापुर। शहर कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया है।
शहर कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने दोषी सुक्खू सोनकर निवासी विसुन्दरपुर कोतवाली शहर पर तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।