मिर्जापुर। पड़री थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना मामले में न्यायालय ने आरोपी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पड़री पुुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी हेमन्त सिंह, विवेचक सुदर्शन राय आदि ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी दीना सिंह निवासी धनही थाना पड़री को 500 रुपये अर्थदंड और न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।