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पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जनपद न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। वर्ष 2011 में मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी अशोक यादव ने अपनी पत्नी की केरोसिन डाल कर जला कर हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जयापुर गांव निवासी एवं वादी मुकदमा रामजी यादव ने अपनी पुत्री अंजू यादव की शादी मड़िहान थाना क्षेत्र के हड़ौरा गांव निवासी गुलाब चंद्र यादव के पुत्र अशोक यादव के साथ घटना के छह वर्ष पूर्व की थी। वादी की पुत्री को दहेज में मोटरसाइकल की मांग को लेकर ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे। इसी क्रम में दो जून 2011 को 11 बजे मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई । जानकारी होने पर मृतका के पिता ने थाना मड़िहान में तहरीर दे कर पति अशोक यादव, ससुर गुलाब यादव तथा सास जानकी देवी के खिलाफ धारा 498 ए,304 बी,302 भादवि तथा 3।4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इस्लाम अहमद ने कुल दस गवाह परीक्षित कराये, जिसकी सुनवाई न्यायालय ने गुरुवार को किया। दलील, उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने पति को पत्नी की हत्या का जुर्म साबित होने पर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास के दंड से दंडित करते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाकर जेल भेज दिया। वहीं सास ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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