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गांजा तस्कर को दस वर्ष की कड़ी कैद

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मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक पांडेय ने गांजा तस्करी करने के एक आरोपी का जुर्म सिद्ध हो जाने पर मंगलवार को दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
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अभियोजन अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के नरैना कला गांव निवासी बृजेश पांडेय को 13 सितंबर 2013 को चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चौधरी ने नरैया स्थित शिव मंदिर के पास से दोपहर में पकड़ा। उसके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इस्लाम अहमद ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया, जिसकी सुनवाई न्यायालय ने मंगलवार को की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की दलील के मददेनजर न्यायालय ने बृजेश पांडेय को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
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