मिर्जापुर। दीवानी न्यायालय तीन दिन के लाकडाउन को देखते हुए तीन मई तक बंद रहेगा। चार मई को अदालत सुबह साढ़े सात बजे खुलेगा। साढ़े 11 बजे तक वर्चुअल माध्यम से संचालित होगा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोविड-19 के गाइड लाइन के मुताबिक जनपद न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता ने कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए शनिवार, रविवार के साथ सोमवार को भी दीवानी न्यायालय, सभी ट्रीबूनल अदालते, बाहृय न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान तीन मई तक पूर्व रुप से बंद रहेगा। बताया कि डिस्ट्रिक बार एसोसिएशनके पूर्व प्रस्ताव के अनुसार माह मई और जून 2021 में चार मई से समस्त न्यायालयों का कार्य सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े 11 बजे तक होगा। कोर्ट का सभी कार्य वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से होगा।