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यूरिया घोटाले में नौ आरोपियों की जमानत निरस्त

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मिर्जापुर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यूरिया घोटाला किए जाने के अलग-अलग नौ मामलो में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश ईसी एक्ट प्रिती श्रीवास्तव ने सभी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया। जलाधिकारी सुशील कुमार पटेल द्वारा नामित जांच अधिकारी जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार मड़िहान की संयुक्त टीम ने मे. मौर्या खाद भंडार राहकला प्रोपेराइटर निवासी राहकला द्वारा बसंती देवी को 145 बोरी यूरिया व बिहारी को 145 बोरी यूरिया दिए जाने की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बिहारी मौर्या द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर अधिक मात्रा में यूरिया विक्रय दिखाया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह साधन सहकारी समिति चौकिया, साधन सहकारी सिमिति सहसपुरा व शेरपुर, साधन सहकारी समित धौंहा, साधन सहकारी समिति घाटमपुर मे. शारदा खाद भंडार लहंगपुर, साधन सहकारी समिति बहुआर, मे. महादेव खाद भंडार अदलहाट में नामित अधिकारियों ने जांच में घोटाला पाया। जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार यादव ने जमानत का विरोध किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रिती श्रीवास्तव ने सभी नौ लोगों की जमानत निरस्त कर दिया।
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