मिर्जापुर। विंध्याचल थाने में दर्ज चोरी के 28 वर्ष मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी सत्तन उर्फ सत्यनारायण निवासी कांतित पुरवा को दो महीने की सजा सुनाई। विंध्याचल थाने में 1998 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी सत्तन को दो सजा सुनाई।