कटरा कोतवाली में घर में घुसकर चोरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने दोषी को एक वर्ष के कारावास और छह हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कटरा कोतवाली में 2016 में घर में घुसकर चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने आरोपी आशीष कुमार पाल निवासी इमरती थाना पड़री को दोषी पाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद