मिर्जापुर। मिशन शक्ति 5.0 के तहत बुधवार को घरेलू हिंसा व कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम पर अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरुहना स्थिज जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने अनचाहा शारीरिक संपर्क बनाना या यौन टिप्पणी, यौन संबंध की मांग या अनुरोध करना, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का अन्य कोई शारीरिक शाब्दिक सांकेतिक आचरण या महिला को किसी प्रकार का प्रलोभन देना या महिला व उसके वर्तमान में भावी नियोजन के संबंध में धमकी देना, महिला के लिए डर का माहौल बना देना, महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाला अपमानजनक व्यवहार करना इन सभी चीजों के बारे में बताया। वक्ताओं ने कहा कि यह सभी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। इसके निवारण के लिए महिलाएं आंतरिक परिवार समिति से सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरो के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. बीना सिंह, प्रो. आत्रेयी आद्या चटर्जी, संरक्षण अधिकारी पंकज शर्मा, काउंसलर प्रियंका सिंह, स्टाफ नर्स सीता सिंह, सुपरवाइजर सिद्धनाथ सहित बालक व बालिकाएं उपस्थित रहे।