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Mirzapur News: कुट्टू के आटे पर जिले में प्रतिबंध

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मिर्जापुर। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने खुले में बिक रहे कुट्टू के आटे पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग की सहायक आयुक्त डाॅ. मंजुला सिंह ने पूरे जिले में अगले आदेश तक के लिए इसको प्रतिबंधित किया है।
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उन्होंने बताया कि पैक्ड आटा लिया जा सकता है, लेकिन उस पर मानक खाद्य संस्था के चिह्न व अन्य जरूरी जानकारी देखने के बाद ही लोग खरीदें। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम ने खुले में बिकने वाले कुट्टू के आटे के नमूनों की जांच के बाद लोगों के उपयोग के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया है। इसके उपयोग से कुछ जिलों में फूड पॉयजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए जिले में इसके भंडारण, वितरण और बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार इसकी बिक्री करते हुए मिलेगा तो उसका लाइसेंस निलंबित करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को भी खुले में बिकने वाले कुट्टू के आटे का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। इसी क्रम में विभाग की टीम ने शनिवार को टेढ़वा मोड़, पुरजागीर, विंध्याचल स्थित होटल व ढाबा, मिठाई व किराने की दुकानों से कुट्टू, रिफाइंड, पेड़ा, साबूदाना, पनीर, सिंघाड़ा, मूंगफली दाना, तेल, छेना मिठाई व कुट्टू के आटे के नमूने लिए। इस दौरान राजेश मौर्य, रवि शेखर कुशवाहा, भइयालाल प्रजापति, संदीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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