फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। रेलवे स्टेशन पर नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय द्वितीय यज्ञेश चंद्र पांडेय की अदालत ने गुरुवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। जीआरपी ने 25 अक्तूबर 2019 को जितेंद्र गौतम पुत्र रामकृष्ण गौतम निवासी चुंगी को नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था। जनवरी माह 2020 में जीआरपी ने महताब आलम पुत्र जैनुल को रेनुकूट स्टेशन पर नशीले पदार्थ के साथ ही पकड़ा था। दोनों आरोपियों ने जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों के सामान चोरी करने का आरोपी पाया। उनका आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। जमानत का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उदय प्रताप सिंह ने किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने झूूठे आरोप में फंसाया है। उसके पास नशीला पदार्थ नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें