मिर्जापुर। दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति के नहीं रहने पर पड़ोसी ने उसका वीडियो क्लिप बनाकर धमकी दी। इसके बाद ब्लैकमेल कर दुराचार करता रहा। इसका भी उसने वीडियो क्लीप बना लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी यासीन अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने दलील पेश की। साक्ष्य के आधार पर एडीजे एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।