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गैर इरादतन हत्या, दुष्कर्म समेत तीन मामलों में जमानत निरस्त

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कोविड के चलते कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है। मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने वर्चुअल माध्यम से गैर इरादतन हत्या, दुष्कर्म और दहेज हत्या मामलों में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। लालगंज थाना क्षेत्र के तुर्कहा गांव में 25 सितंबर 2020 को पुत्र की पिटाई से राजाराम की मौत हो गई थी। छोटे पुत्र महादेव ने बड़े भाई सहदेव पर पिता के हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मारपीट में मौत मामले में पुलिस गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित सहदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहदेव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव प्रथम ने जमानत निरस्त कर दी। दूसरा मामला अदलहाट थाना क्षेत्र का है। एक गांव निवासी महिला ने चार जनवरी 2021 को गांव के एक व्यक्ति पर दुकान में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया। आरोपित समसू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद तथ्य परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव प्रथम ने जमानत निरस्त कर दी। तीसरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बरौधा गांव में वंदना की फंदे पर लटककर मौत हो गई थी। मामले में मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया। जेल में बंद इतवारी देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव प्रथम ने जमानत निरस्त कर दी।
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