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सांय छह से रात 10 बजे तक ही करें पटाखों का प्रयोग

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मिर्जापुर। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर शासन के आदेश में पटाखा सांय छह से रात के 10 बजे की अवधि को छोड़कर पटाखे-आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे की अवधि में आतिशबाजी-पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीएम ने क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभारी, निरीक्षक व थानाध्यक्ष से कड़ाई से अनुपालन कराएं। जिलाधिकारी अनुराग पटेल गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों व क्षेत्राधिकारियों सहित जिले के पटाखा व्यवसायियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि दीपावली पर पटाखा के संबंध में सभी आतिशबाजी लाइसेंस धारक यह ध्यान दें कि पटाखों के फटने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 124 डीबी एआई अथवा 145 डीवी सीपीके से अधिक ध्वनि तीव्रता से उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन व विक्रय निषिद्घ किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को शासन के दिए निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाए। डीएम ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वह क्षेत्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से पटाखों के भंडारण स्थल, आतिशबाजी संभरण के समय भंडारण स्थल की जांच कर लें, जिससे निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में आतिशबाजी का विक्रय न किया जाए। उन्होंने अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे पटाखा के निर्धारित स्थलों, स्थाई रूप से विक्रय करने वाले स्थानों पर तथा पटाखा बजाने वाले स्थलों पर फायर बिग्रेड वाहन तथा कर्मचारी की तैनाती सुनिश्चित करें, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो सके। डीएम ने पटाखा व्यापारियों व दूकानदारों से कहा कि वह दीपावली पर दूकानों व भंडारण स्थल पर पर्याप्त मात्रा में बालू व जल संग्रहण कर रखेंगे। डीएम ने चेताया कि सभी अनुज्ञापीधारी शासनादेश का पालन करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीएम राजित राम प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट सुशील लाल श्रीवास्तव, सभी एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, व प्रभारी निरीक्षकगण व थानाध्यक्षगण मौजूद रहे।
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