मिर्जापुर। अहरौरा में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत होने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 6500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिनों के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अहरौरा थाने पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत होने का मुकदमा दर्ज था। मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश कर गवाही कराई। इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने आरोपी भइया लाल निवासी मोधव थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को 6500 के जुर्माने की सजा सुनाई।