मिर्जापुर। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में ज्येष्ठ खान अधिकारी की टीम ने 23 नवंंबर से 22 दिसंबर पर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जांच की। जांच के दौरान बिना परिवहन प्रपत्र, ओवरलोड खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। एडीएम ने बताया कि अहरौरा थाना में 17 वाहनों को, पुलिस चौकी कजरहट में एक, अदलहाट थाना में दो, चुनार थाना में एक, पुलिस चैकी सक्तेशगढ़ में एक, मड़िहान थान में एक वाहन, पुलिस चौकी बरकछा में चार, पुलिस चैकी मण्डी समिति में छह, पुलिस चौकी अष्टभुजा में दो, पुलिस चौकी करनपुर में 12 वाहनों , चील्ह थाना में तीन, जिगना थाना में एक वाहन समेत कुल 52 वाहनो को सीज क पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। 34 वाहनों बिना परिवहन प्रपत्र, ओवरलोड परिवहन करने पर आनलाइन चालान किया गया। इस प्रकार कुल 86 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र व ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकड़ा गया है। इन वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले क्रेशर प्लांट स्वामियों और खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन 25 हजार रुपये की वसूली की जाएगी। वाहनों से खनन विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं परिवहन विभाग को लगभग एक करोड़ 10 लाख के जुर्माना की वसूली की प्राप्ति होगी।